Bihar STET 2019: एसटीईटी अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट के कोर्ट के फैसले से इन लोगों को होगा फायदा

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बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) में उम्र सीमा में छूट देने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया है। कोर्ट  के आदेश बाद आवेदन करने की तिथि फिर निकाली जा सकती है। एसटीईटी के आवेदन की तिथि सितंबर में ही समाप्त हो चुकी है।

इन्हें होगा लाभ
कोर्ट के फैसले पर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा है कि  माननीय न्यायालय ने यदि कोई स्पष्ट निर्देश दिया है तो उसके अध्ययन के बाद उचित फैसला करेंगे।
कोर्ट के फैसले से उन लोगों को लाभ होगा, जिनकी उम्र सीमा एसटीईटी के इंतजार में समाप्त हो गई है।
आपको बता दें कि 2011 में एसटीईटी (9वीं से 12वीं तक) देने वाले वैसे अभ्यर्थी जिनका नियोजन अभी तक नहीं हुआ और वे दोबारा एसटीईटी देना चाहते हैं
2011 में हुए एसटीईटी के लगभग पांच हजार अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिनकी उम्र सीमा खत्म हो गई थी।

मिलेगा फायदा 
बिहार बोर्ड ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट देते हुए 37 साल उम्र सीमा रखी है। वहीं सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी और आरक्षित वर्ग के लिए 40 साल उम्र सीमा है।

37 हजार 335 रिक्त पदों पर होगा नियोजन
नौंवी और 10वीं कक्षा के लिए 25 हजार 270 और 11वीं व 12वीं के लिए 12 हजार 65 रिक्त पदों पर एसटीईटी होगा। यानी कुल 37 हजार 335 खाली पदों पर नियोजन होगा। बिहार बोर्ड की मानें तो विषयवार रिक्तियों पर कोटि एवं अंक के अनुरूप कट ऑफ माक्र्स लाना अनिवार्य होगा। इसमें सामान्य श्रेणी के लिए 50 फीसदी और आरक्षित श्रेणी के लिए 45 फीसदी अंक अनिवार्य हैं।