‘बाबरी मस्जिद’ और ‘राम मंदिर’ को लेकर SC ने फैसले में क्या कहा, जानें सब कुछ

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सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को आयोध्या जमीन विवाद मामले इस बात को माना कि ढांचा गिराना कानून व्यवस्था का उल्लंघन था। कोर्ट ने कहा कि आस्था और विश्वास के आधार पर मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता। अपना फैसला पढ़ते हुए अदालत ने कहा कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। अदालत ने माना कि वहां पहले मंदिर था। एएसआई की रिपोर्ट को वैध माना और कहा कि खुदाई में जो मिला वह इस्लामिक ढांचा नहीं था।

1- फैसला पढ़ते हुए शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी है। अदालत की पीठ ने यह फैसला सर्वसम्मति से लिया। शिया बोर्ड ने मामले में याचिका दायर कर कहा था कि विवादित स्थल उसे सौंपा जाना चाहिए क्योंकि मस्जिद बनाने वाला शिया था। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया।

2-अयोध्या मामले पर शनिवार को फैसला सुना रहे सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की पीठ के अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई ने कहा कि मामले का फैसला पीठ के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया जाएगा। सीजेआई ने कहा कि फैसला पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए संतुलन बनाए रखने की जरूरत है।

3- सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपने फैसले में शनिवार को मुसलमानों को मस्जिद के लिए दूसरी जमीन देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद में शनिवार को अपने फैसले में कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए वैकल्पिक जमीन आवंटित की जाए।

4- सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को आयोध्या जमीन विवाद मामले में राम जन्मभूमि न्यास को विवादीत जमीन देते हुए कहा कि राम मंदिर निमार्ण के लिए केंद्र सरकार ट्रस्ट बनाए।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन महीने में सरकार योजना बनाए। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जगह देने का आदेश दिया है।

5-सर्वोच्च न्यायालय ने शनिवार को अयोध्या विवाद पर अपने फैसले में कहा कि सरकार तीन महीने के भीतर ट्रस्ट बनाएगा और ट्रस्ट मंदिर का निमार्ण करेगा।

6- सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अयोध्या मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अयोध्या में बुनियादी ढांचा इस्लामी नहीं था।

7- सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर शनिवार को अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मंदिर, मस्जिद निर्माण की निगरानी करेंगे।

8-सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अयोध्या मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि रामलला न्यायिक संपत्ति है ना कि राम जन्मभूमि। कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं की इस बात का स्पष्ट सबूत है कि हिंदू मान्यता के अनुसार राम का जन्म विवादित स्थान पर हुआ था

9-सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अयोध्या मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा को जमीन देने का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला गलत था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में विवादित भूमि पर फैसला सुनाया था।

10- सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अयोध्या मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इस बात के सबूत हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू राम चबूतरा, सीता रसोई की पूजा करते थे।